परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को यदि आपने अपने आधार कार्ड (Aadhaar card) से लिंक नहीं किया है तो यह 31 मार्च, 2020 से बेकार हो जाएगा। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समयसीमा कई बार बढ़ायी जा चुकी है और अब मौजूदा डेडलाइन 31 मार्च, 2020 तय की गई है।
बता दें कि 27 जनवरी, 2020 तक देश में 30.75 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। वहीं 17.58 करोड़ पैन कार्ड अभी भी आधार से लिंक होने बाकी हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अपने एक बयान में कहा है कि “जिस व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है, उन्हें अपना आधार कार्ड सेक्शन 139 एए की उप-धारा (2) के तहत लिंक कराने की जरूरत है। जो व्यक्ति 31 मार्च 2020 तक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका पैन कार्ड तय तारीख के बाद बेकार हो जाएगा।”
नोटिफिकेशन के तहत सीबीडीटी ने आयकर विभाग के नियमों में संशोधन किया है, जिसमें पैन नंबर को बंद करने का प्रावधान किया गया है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति का पैन कार्ड बंद होता है, उस पर जानकारी नहीं देने को लेकर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। वहीं जो लोग पैन कार्ड को 31 मार्च, 2020 तक आधार कार्ड से लिंक कर लेते हैं तो उनका पैन कार्ड पहले की तरह ऑपरेटिव रहेगा।
बता दें कि सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने आयकर भरने और पैन कार्ड के लिए भी अनिवार्य कर दिया था।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का तरीका बेहद आसान है और इसे ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां रजिस्टर करने के बाद व्यक्ति को अपने पैन कार्ड की डिटेल्स देनी होगी।