दिल्ली की एक अदालत ने पांच युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का कस अभियोग निर्धारित किया है जिन्होंने कथित तौर पर डिफेंस कॉलोनी इलाके में 26 वर्षीय महिला कलाकार को ऑटो रिक्शा से उतार कर दूसरी जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
अदालत ने हालांकि बलविंदर, दीपक, आकाश, अमन और सुंदर के खिलाफ भादंसं के धारा 376 डी के तहत अभियोग तय करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह देखना है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री का आरोपियों के साथ कथित अपराध में संबंध है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने कहा ‘प्रथम दृष्टया रोहित को छोड़कर शेष सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 376 डी :सामूहिक दुष्कर्म: का मामला बनता है।’ न्यायाधीश ने साथ इस बात पर ध्यान दिया कि रोहित महिला का अपहरण करने के बाद कार से गिर गया था।
अदालत ने बलविंदर, दीपक, आकाश और रोहित के खिलाफ भादंसं के विभिन्न धाराओं के तहत भी आरोप तय किये। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा का सामना करने का दावा किया जिसके बाद अदालत ने साक्ष्य दर्ज करने के लिए तीन नवंबर की तारीख मुकर्रर की।
पुलिस के अनुसरा 16 मई को डिफेंस कॉलोनी इलाके से महिला का अपहरण किये जाने के बाद यहां दक्षिणपुरी इलाके के एक घर में उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
पुलिस ने बताया कि उत्तम नगर की रहने वाली महिला एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जुड़ी थी।