दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी द्वारा एक सीलबंद घर का ताला तोड़े जाने का कथित वीडियो सामने आने के बाद को विवाद खड़ा हो गया। मामले में उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और डीएमसी एक्ट 461 और 465 के तहत केस दर्ज किया गया है। मनोज तिवारी ने 16 सितंबर को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी गोकुलपुरी में निगम अधिकारियों के विरोध में एक सील बंद मकान का ताला तोड़ दिया था। इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के अलावा कांग्रेस ने भाजपा नेता पर खूब निशाना साधा।

आप के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी के बाद अब सीलिंग ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इस मामले में उन्होंने ट्वीट भी किया है। जिसमें लिखा गया, ‘वह (भाजपा) सुबह में सीलिंग करती है और शाम में ताला तोड़ती है। क्या वह समझती है कि लोग बेवकूफ हैं।’

वहीं सीलिंग के मुद्दे पर ‘न्याययुद्ध’ अभियान चला रही कांग्रेस ने सीलिंग अभियान से प्रभावित लोगों को बचाने में विफल रहने पर तिवारी समेत भाजपा सांसदों के इस्तीफे की मांग की। न्याययुद्ध के संयोजक पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश खन्ना ने कहा कि गोकुलपुरी में नगर निगम द्वारा सील किए गए घर का रविवार (16 सितंबर, 2018) को ताला तोड़कर तिवारी ने ड्रामा किया।

बता दें कि आवासीय संपत्तियों का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक निगरानी समिति द्वारा सीलिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसे दिल्ली में भाजपा नेतृत्व वाले तीन नगर निगमों द्वारा लागू किया जा रहा है। (एजेंसी इनपुट सहित)