दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को वीडियोकॉन के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर एक निजी कंपनी के साथ 1995 के शेयर समझौते में कथित धोखाधड़ी करने का आरोप है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सोनू अग्निहोत्री ने दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा के थाना प्रभारी को धूत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के लिए कहा।
अदालत ने यह आदेश वीडियोकॉन को एक निजी कंपनी तिरुपति सेरामिक्स लिमिटेड के 30 लाख शेयरों की अवैध बिक्री के मामले में सुनाया है। तिरुाति सेरामिक्स ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने शिकायतकर्ता की दलील को पूरी तरह सुना जिसमें कहा गया है कि वीडियोकॉन के चेयरमैन ने 30 लाख शेयरों की बिक्री के समझौते का कथित उल्लंघन किया है।
इस समझौते के लिए उसने 90 लाख रुपए लिए और और बिना उसे सूचना दिए दूसरी कंपनी को दे दिया। इसी संबंध में अदालत ने दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश सुनाया है।