आप विधायक सोमनाथ भारती ने घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण के लिये आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर चुका है।

आप पार्टी के विवादास्पद विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के वकील ने बताया कि न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील का शीर्ष अदालत में निबटारा होने तक दिल्ली पुलिस को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया जाये।

सोमनाथ के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, ‘‘हमने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की है। अब चूंकि हमने उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस संयम बरतेगी और इस अर्जी का नतीजा सामने आने तक सोमनाथ भारती के स्टाफ और रिश्तेदारों को परेशान नहीं करेगी।’’

विधायक के निकटवर्ती सूत्रों के अनुसार उनकी याचिका का शीघ्र ही उल्लेख किया जायेगा।