मुम्बई क्रूज ड्रग्स केस में बुधवार को भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है। इस मामले में आरोपी आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के वकीलों की तरफ से आज बहस पूरी हो गई है।

अगर आर्यन खान को गुरुवार और शुक्रवार तक जमानत नहीं मिली तो फिर कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां हो जाएगी और शाहरुख के बेटे को 16 दिन और जेल में रहना पड़ सकता है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई गुरुवार 28 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है।

जस्टिस सांब्रे ने कहा कि मामले की सुनवाई कल दोपहर 2.30 बजे के बाद की जाएगी। एनसीबी की ओर से पेश एएसजी अनिल सिंह ने अदालत से कहा कि वह गुरुवार को अपना जवाब देंगे। एएसजी सिंह ने कहा, “मैं एक घंटे के भीतर अपनी दलीलें खत्म करने की कोशिश करूंगा।”

आरोपी मुनमुन धमेचा की तरफ से वकील काशिफ खान देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि धमेचा एक फैशन मॉडल हैं। वो स्टेज शो और रैंप वॉक करती हैं। उनके अपने पेशेवर दायित्वों के लिए क्रूज पर एक व्यक्ति द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया था।

आर्यन खान की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से गिरफ्तारी मेमो को फिर से देखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय साजिश का कोई आरोप नहीं था। उन्होंने कहा- सीआरपीसी की धारा 50 की तुलना में संविधान का अनुच्छेद 22 अधिक महत्वपूर्ण है। गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है।

वहीं अरबाज के वकील अमित देसाई ने हाईकोर्ट में कहा कि जहां तक ​​व्हाट्सएप चैट का सवाल है, तो यह बहुत स्पष्ट है कि एक भी चैट इस मामले में साजिश के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है।

आर्यन खान पिछले 20 दिनों से मुंबई की आर्थर जेल में बंद हैं। एनसीबी ने मुंबई के एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई की एक सत्र अदालत और एक विशेष एनडीपीएस अदालत पहले ही आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।