महाराष्ट्र के ठाणे से तीन तलाक का मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी बीवी को सिर्फ इस वजह से तलाक दे दिया क्योंकि वो अकेले टहलने चली जाती थी। बस इसी बात को लेकर पति को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने ससुर को फोन करके पत्नी को तलाक दे दिया।
पुलिस ने दर्ज की शिकायत
मुंब्रा इलाके के रहने वाले 31 वर्षीय शख्स ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी को तलाक दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने अपने ससुर को फोन पर कहा कि आपकी बेटी अकेले घूमने जाती है। इस वजह से मैं उसको तीन तलाक दे रहा हूं। जिसके बाद महिला ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है। महिला की शिकायत पर ठाणे पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध करार दिया
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2019 में ही तीन तलाक असंवैधानिक करार दिया था।। साथ ही केंद्र सरकार ने इस कानून में एक साथ तीन तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध के श्रेणी में रखा था। इस अपराध के लिए सरकार ने तीन साल की सजा का प्रावधान भी किया था। केंद्र सरकार ने यह कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया था। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार करते हुए केंद्र ने कानून बनाने को कहा था।
बिना वारंट हो सकती है गिरफ्तारी
इस कानून के तहत तीन तलाक देने वाले शख्स को पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में जमानत मिलेगा भी या नहीं ये मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर है।
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