महाराष्ट्र में पुणे में अपनों ने ही घर की बच्ची के साथ वह काम कर दिया, जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी न की थी। शनिवार (19 मार्च, 2022) को स्थानीय पुलिस ने बताया कि एक नाबालिग लड़की से उसके किशोर भाई और पिता ने अलग-अलग समय पर कथित तौर पर बलात्कार किया, जबकि उसके दादा और दूर के रिश्तेदार उसके साथ छेड़खानी किया करते थे।
पुलिस के मुताबिक, इन अपराधों को कथित तौर पर पिछले पांच साल में अंजाम दिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया कि रेप और छेड़खानी के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुणे शहर के बंड गार्डन थाने में 11 साल की लड़की से बलात्कार के आरोप में उसके भाई और पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत, जबकि छेड़खानी के आरोप में पीड़िता के रिश्तेदार और उसके दादा के खिलाफ धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
आगे अफसर ने बताया कि पीड़िता और उसका परिवार मूल रूप से उत्तर भारत के एक सूबे से ताल्लुक रखता है, जबकि वे लोग फिलहाल पुणे में रह रहे हैं। पुलिस निरीक्षक (अपराध) अश्विनी सातपुते ने कहा, ”घटना का पता तब चला, जब लड़की ने अपने स्कूल में ‘गुड टच एंड बैड टच’ सेशन के दौरान अपनी आपबीती साझा की। वह यह सब पिछले पांच साल से झेल रही थी।”
सातपुते ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि पिता ने साल 2017 में अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था और तब वे बिहार में रह रहे थे। उन्होंने कहा, ”लड़की के बड़े भाई ने नवंबर 2020 के आसपास उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसके दादा और दूर का एक रिश्तेदार उसे गलत तरीके से छूते थे।”
सातपुते ने कहा कि चूंकि सभी घटनाएं अलग-अलग समय पर हुईं और आरोपी एक-दूसरे की हरकतों से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए यह सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं है। इस केस में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं को भी जोड़ा जाएगा।
