मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले ही सत्र में विधानसभा में बिल पेश कर दिया जाएगा। इसके तहत दोषी को पांच साल की कैद का प्रावधान होगा। इससे पहले यूपी की योगी सरकार और हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कर चुके हैं लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि कानून कब बनाया जाएगा।

नरोत्तम मिश्र ने कहा, ‘मध्य प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता बिल 2020 पर काम हो रहा है। इसके तहत किसी को दोषी पाए जाने पर उसे 5 साल कैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा। यह गैरजमानती अपराध होगा। अगर किसी का धर्म बदलवाने के लिए लालच देकर या फिर दबाव में शादी की जाएगी तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग इस अपराध में सहयोगी होंगे उन्हें भी इसमें बराबर का भागीदार माना जाएगा।’

शिवराज के मंत्री ने कहा, ‘इसके तहत जिस शख्स का धर्मांतरण हुआ है उसे या उसके परिवार केसदस्य को शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर कोई धार्म गुरु धर्मांतरण करवाता है तो उसे एक महीने पहले डीएम को इसकी जानकारी देनी होगी। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलकर शादी करना चाहे तो भी उसे एक महीने पहले कलेक्टर को जानकारी देनी होगी। यह बिल अगले सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।’

इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही थी। उनके मंत्री बसवराज ने कहा है कि लव जिहाद एक बुराई है। इससे निपटने के लिए देश में कानून लाना जरूरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि लव जिहाद करने वाले अगर नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इस बयान के बाद हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने उनका साथ दिया और कहा, योगी जो कहते हैं सत्य कहते हैं। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है।