Madhya Pradesh BJP MLA Jail: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम दांगोरे को एक साल की सजा हुई है। बता दें कि मामला 11 साल पुराना है। दरअसल 2011 में राम दांगोरे एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाई करते थे। उस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सदस्य थे। इसी साल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने कॉलेज के प्रोफेसर के चेहरे पर कालिख पोत दी थी। इसमें रां दांगोरे भी शामिल थे।

बता दें कि 11 साल पुराने इस बहुचर्चित कालिख पोतने के मामले में शनिवार (24 दिसंबर) को एमपी-एमएल कोर्ट ने फैसला दिया है। जिसमें विधायक राम दांगोरे सहित भाजयुमो जिलाध्यक्ष अनूप पटेल को एक साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि सजा का ऐलान होने के बाद ही इस मामले में जमानत भी दे गई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि छात्र राजनीति में लोगों को संयम से काम लेना चाहिए।

वहीं अदालत के फैसले पर भाजपा विधायक ने कहा कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। अदालत के फैसले के खिलाफ वो स्टे लेकर आएंगे।

बता दें कि 9 मार्च 2011 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर ABVP के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। जिसमें प्रोफेसर अशोक चौधरी के साथ झड़प की गई और उनके मुंह पर कालिख पोती गई थी।

प्रोफेसर के मुंह पर कालिख पोतने के मामले में अश्विनी साहू को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वहीं एबीवीपी के 11 सदस्यों पर आईपीसी धारा 353, 332, 294, 56, 427, 147, 149 सहित एससी/एसटी एक्ट के तहत कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था।

इन्हें बनाया गया था आरोपी:

कोतवाली पुलिस ने कालिख कांड में पंधाना से मौजूदा भाजपा विधायक राम दांगोरे, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अनूप पटेल, कैलाश साहू, ज्योति वालिजंकर, विधायक के करीबी अश्विनी साहू, राहुल डोडे, रोहित मिश्रा, अंकित अवस्थी, सोनाली, आशीष तायड़े को आरोपी बनाया था।

क्या हुआ था:

आरोप के मुताबिक एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर ने कॉलेज की छात्राओं को इंटर्नशिप के बदले यौनाचार की डिमांड की थी। इसको लेकर ABVP के कार्यकर्ता के साथ छात्राएं कॉलेज में दाखिल हुईं और विरोध प्रदर्शन किया।