सरकार के आदेश के अनुसार दिल्ली में शराब की निजी दुकाने डेढ़ महीने तक बंद रहेंगी। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 1 अक्टूबर से निजी शराब की दुकानें बंद हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है। हालांकि आदेश के अनुसार 17 नवंबर से दिल्ली में शराब की बिक्री फिर से शुरू की जाएगी।
दिल्ली में वर्तमान में 850 शराब की दुकानें हैं। इसमें से कुल 724 एक्टिव दुकानें है। बाकी दुकान किसी न किसी कारण से बंद हैं। वहीं इस एक्टिव दुकानों में 260 दुकाने प्राइवेट हैं। इन प्राइवेट शराब की दुकानों को 1 अक्टूबर से बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद दिल्ली में कुल 464 सरकारी दुकानों पर ही शराब मिलेगा। यह दुकानें दिल्ली के 272 में से 167 वार्डो में मौजूद रहेंगे। वहीं इन कुछ ठेकों में से 82 दुकानें देशी शराब की रहेंगे।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह ट्राजिशन पीरियड होगा, जिसमें लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि सरकारी दुकानों पर बिक्री होगी तो दिक्कत नहीं आएगी।नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया है इसी के तहत सरकार ने निजी शराब दुकानों का जो लाइसेंस है उसे 30 सितंबर तक बढ़ाया है। 17 नवंबर से नई आबकारी नीतियों के तहत लाइसेंसधारी दुकानों को खोलेंगे।
बताते चलें कि हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से ग्राहकों को सुविधा देने के लिए शराब की ऑनलाइन डिलीवरी करवाने की सुविधा उपलब्ध करवायी थी। सरकार ने सेवा का जिम्मा उन दुकानदारों को दिया था जिनके पास सरकार द्वारा जारी किया गया एल-13 आबकारी लाइसेंस है। उपराज्यपाल के आदेश के बाद वित्त सचिव ने इस बाबत अधिसूचना जारी की थी।दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के मुताबिक इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आम आदमी को ऑनलाइन जाकर उन दुकानों पर शराब मंगाने के लिए आर्डर देना होगा, जिन्हें सरकार ने मंजूरी दी थी। आबकारी नियमों में यह व्यवस्था देश के कई अन्य राज्यों में भी लागू है।
