2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई ने चारा घोटाले के जुड़े एक मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट में देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता हो चुके लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने के मामले में सुनवाई हो रही है। सीबीआई की ओर से इस मामले में याचिका दाखिल की गई है। इसमें लालू यादव की सजा को बढ़ाने की मांग की गई है। फिलहाल लालू यादव इस मामले में जमानत पर रिहा हैं।
देवघर ट्रेजरी मामले में कितनी मिली है सजा
लालू प्रसाद यादव को देवघर ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने साढ़े 3 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई की ओर से इस याचिका में कहा गया है कि लालू यादव को इस मामले में अधिकतम 7 साल की दी जानी चाहिए। इस मामले में लालू यादव समेत कुल 6 आरोपी थे। इनमें से कई आरोपियों को 6 साल तक की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि लालू यादव की इस मामले में संलिप्तता को लेकर हुए अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।
अन्य मामलों में मिल चुकी है सजा
लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला मामले में कई मामले दर्ज थे। इनमें से देवघर, डोरंडा, दुमका और देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। देवघर मामले में सीबीआई की नई याचिका में कोर्ट को जानकारी दी गई कि इस मामले में दो सजायाफ्ता की मौत हो चुकी है। सीबीआई ने बताया कि फूलचंद सिंह और आरके राणा का निधन हो चुका है। ऐसे में इनके नाम केस से हटा दिए गए हैं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नई याचिका से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।