Anjali Murder Case: कंझावला (Kanjhawala) हिट-एंड-ड्रैग मामले में एक बड़े घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मंगलवार को बताया कि केस में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) जोड़ दी गई है। इससे पहले सिर्फ आईपीसी की धारा 304 ‘गैर इरादतन हत्या (Culpable Homicide)’ में केस दर्ज किया गया था। स्पेशल सीपी, लॉ एंड ऑर्डर (जोन II, दिल्ली) सागर प्रीत हुड्डा (Sagar Preet Hooda) ने कहा, “सबूत इकट्ठा करने के बाद, पुलिस ने धारा 304 के स्थान पर आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी है।”

फैसला शारीरिक, मौखिक, फोरेंसिक और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर हुआ

उन्होंने कहा कि हत्या की धारा को शामिल करने का फैसला शारीरिक, मौखिक, फोरेंसिक और अब तक एकत्र किए गए अन्य वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर किया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। यह मामला पहली जनवरी की घटना से जुड़ा है। इसमें अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को 31 दिसंबर की देर रात एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वह कार में फंसकर सुल्तानपुरी से कंझावला के बीच 12 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक घसीटती चली गई थी। इस घटना में अंजलि की मौत हो गई थी।

दो जनवरी को पांच आरोपी गिरफ्तार किए गये थे

पुलिस ने दो जनवरी को मामले में दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। एक अन्य आरोपी अंकुश ने छह जनवरी को आत्मसमर्पण कर दिया था और अगले दिन जमानत पर रिहा हो गया था। चार दिन बाद एक अन्य आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया था। 

आरोपी आशुतोष भारद्वाज को मिली जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने एक युवती की स्कूटी को कार से टक्कर मारने के बाद करीब 12 किलोमीटर तक उसे घसीटने से जुड़े मामले में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को मंगलवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने सोमवार को भारद्वाज की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा, ‘‘आरोपी को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती है।’’

अदालत ने जमानत के लिए जो शर्तें तय की हैं उसके तहत आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जाएगा, जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होगा और अपना मोबाइल फोन चालू रखेगा। न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि भारद्वाज की भूमिका अपराध होने के बाद शुरू हुई।