Anjali Singh Death : कंझावला मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा 7वें आरोपी को कोर्ट ने शनिवार शाम जमानत दे दी थी। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आरोपी इस बात को जानते थे कि जिस लड़की को उन्होंने टक्कर मारी है, वो कार के पहिए में फंसी हुई है। पुलिस ने यह दावा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया।
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की तरफ से पेश हुए एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (Additional Public Prosecutor) अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि पुलिस को कुल छह सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और इनमें से एक फुटेज में दो युवक कार से नीचे उतरते देखे जा सकते हैं और उन्होंने देखा कि ‘वहां कुछ है और यह जानते हुए कि वहां कोई फंसा हुआ है वो गाड़ी चलाते रहे।’
कोर्ट ने इस दोनों आरोपियों के नाम भी पूछे, हालांकि एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने इनके नामों का खुलासा ओपन कोर्ट में नहीं किया। जब कोर्ट ने पूछा कि पुलिस ने आरोपियों से क्या पूछताछ कि तो एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि उनसे सवाल किए गए लेकिन वो सही रूट नहीं बताया रहे हैं लेकिन लगातार पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के बाद, यह सामने आया कि उन्हें पता था कि उनकी कार के पहियों के नीचे कोई फंसा हुआ है।
लिस ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने 20 प्रत्यक्षदर्शियों से पता चलाया है और क्राइम सीन के पास मौजूद एक और गवाह का पता लगाया है। कोर्ट में आज आरोपी आशुतोष की तरफ से जमानत की अर्जी भी लगाई गई, जिसपर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मंगलवार तक जवाब देने के लिए कहा।
इससे पहले कोर्ट ने अंकुश को जमानत दे दी थी। अंकुश ने अपने भाई अमित खन्ना को बचाने की साजिश रची थी। हालांकि उसके खिलाफ IPC की जिन धाराओं में अपराध दर्ज किए गए थे वो सभी जमानत देने योग्य थे और उनके तहत अधिकतम तीन साल की सजा थी, इसलिए अदालत ने उसे 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
