झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले में पिछले साल 19 जून को पांच युवतियों के साथ हुए गैंगरेप कांड में फादर अल्फोंस समेत सभी छह दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने शुक्रवार (17 मई) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 7 मई को न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया था और सजा पर सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख दी थी। मामले में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से एक नोएल सांडी पूर्ति अब तक फरार है, वहीं एक नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया है।
11 माह में मिली दोषियों को मिली सजाः जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की अदालत में जिन दोषियों को सजा सुनाई गई उनमें फादर अल्फोंस आईंद, जॉन जुनास तिडू, बलराम समद, जुनास मुंडा, बाजी समद उर्फ टकला और आयूब सांडी पूर्ति शामिल है। वहीं सिस्टर भूमिका और सिस्टर रंजीता, सिस्टर विनीता के संबंध में जांच चल रही है। इस मामले में 19 लोगों की गवाही दर्ज हुई और कोर्ट ने 11 महीने के भीतर फैसला सुना दिया।
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5 युवतियों के साथ हुआ था गैंगरेपः पीड़िताओं द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक जिले के एक स्कूल में 19 जून 2018 को नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम था। नाटक मंडली के 11 सदस्य इसमें शिरकत करने गए थे। तभी एंबुलेंस के ड्राइवर ने उन्हें बताया कि फादर अल्फोंस ने बुलाया है। उसी समय दो बाइक पर पांच युवक आए और फादर से बात की। फादर ने कहा कि ये लोग आपको दो घंटे के लिए साथ ले जाएंगे। लड़कियों ने सिस्टर के साथ जाने की बात की, लेकिन फादर ने उन्हें रोक दिया। फिर ये लोग लड़कियों को अनजान जगह ले गए। वहां पांच लड़कियों से दुष्कर्म किया। इसके साथ ही उनका वीडियो भी बनाए जाने की बात सामने आई थी।
3 पुरुषों के साथ भी अमानवीय बर्तावः इस मामले में पुलिस ने अड़की और खूंटी थाने में दो केस दर्ज किए थे। लड़कियों के साथ-साथ नाटक मंडली से जुड़े तीन पुरुष सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जंगल में तीन युवकों ने पांच लड़कियों से दुष्कर्म करने के दौरान तीन पुरुषों को गाड़ी में बंधक बनाए रखा। दुष्कर्म के बाद उनकी पिटाई की गई और उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया गया।