मध्य और पश्चिम रेलवे जोन (Central and Western railway zones) ने वर्ष 2022 में जनवरी से दिसंबर के बीच अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के कुल 12,979 मामले दर्ज किए हैं। सेंट्रल रेलवे (CR) ने (जिसका मुख्यालय मुंबई में है) ऐसे 9,049 मामले दर्ज किए हैं और कुल 8,176 लोगों को पकड़ा, जिन्होंने ट्रेनों में अलार्म चेन को पुल किया और 55.86 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूल किया है। वेस्टर्न रेलवे (WR) ने ऐसे अपराध के लिए रेलवे पुलिस बल की मदद से 3,930 लोगों को गिरफ्तार किया है।

रेलवे ने उपनगरीय, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में आपातकालीन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले यात्रियों के लिए ACP विकल्प प्रदान किए हैं। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि यह देखा गया है कि यात्री देरी से पहुंचने, उतरने या मध्यवर्ती स्टेशनों पर सवार होने आदि जैसे कारणों से चेन खींचने का सहारा ले रहे हैं।

CR के एक अधिकारी ने कहा, “मुंबई डिवीजन (Mumbai Division) जैसी उपनगरीय प्रणाली में ट्रेनों के देर से चलने का कारण चेन खींचना होता है। इसके अलावा एक या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए एसीपी का दुरुपयोग अन्य सभी यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनता है।”

इस बीच रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक या छोटे कारणों से ACP का सहारा न लें। रेलवे ने एक बयान में कहा, “यह रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत एक दंडनीय अपराध है। यात्रियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले टर्मिनस/स्टेशन पर पहुंचें। पश्चिम रेलवे ने पिछले साल यात्रियों को अपना खोया हुआ सामान खोजने, सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करने, यात्रियों की जान बचाने, दलालों और बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद करने के लिए कई विशेष अभियान शुरू किए।

2022 में ऑपरेशन ‘जीवन रक्षा’ के तहत पश्चिम रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने 46 लोगों की जान बचाई, जिसमें 24 पुरुष और 22 महिलाएँ शामिल थीं। ऑपरेशन ‘नन्हे फरिश्ते’ के तहत बाल रेलवे ने कल्याण समितियों और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से 649 लड़कों और 325 लड़कियों को बचाया। बता दें कि रेलवे ने मार्च 2020 से सितंबर 2022 के बीच वरिष्ठ नागरिकों की रियायत पर रोक लगाकर ₹2560.9 करोड़ की बचत की है।

2022 में ‘ऑपरेशन अमानत’ के तहत आरपीएफ ने उनके मालिकों को 5.34 करोड़ रुपये से अधिक का कीमती सामान लौटाया। रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम के तहत अधिकारियों ने 409 मामले दर्ज किए और 53.30 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की। साथ ही 1,088 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 2021 की तुलना में मामलों का पता लगाने में 51.89% की वृद्धि हुई है। रेलवे अधिनियम के तहत पश्चिम रेलवे की पुलिस ने 1.69 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 4.54 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया।