Hijab row in West Bengal: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक स्कूल में हिजाब (Hijab) और नामबाली (Namabalis) (हिंदू धर्म चिह्नों वाला गमछा) पहनने को लेकर छात्रों के दो गुटों के बीच बुधवार (23 नवंबर, 2022) को हुई मारपीट के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। हावड़ा (Howrah) के धूलागढ़ के आदर्श स्कूल स्कूल में तब हंगामा हुआ, जब एक गुट के सदस्य दूसरे गुट को कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने के खिलाफ विरोध करने के लिए नामबाली पहनकर स्कूल पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। छात्र-छात्राओं के गुट आपस में भिड़ गए जिसके बाद स्‍कूल की छुट्टी करनी पड़ी। संकरैल धूलागढ़ के आदर्श स्कूल में छात्राओं के हिजाब का विरोध करने के लिए कई छात्र-छात्राएं नामाबली (हिंदू धर्म चिन्‍हों वाला गमछा) पहनकर पहुंचे।

जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई पुलिस कर्मियों और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को तुरंत मौके पर बुलाया गया। हालात देखते हुए अधिकारियों ने कक्षा 11 और 12 की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। स्कूल प्रबंधन समिति ने घटना के बाद एक बैठक की। जिसमें फैसला लिया गया कि सभी छात्रों को ड्रेस में आना होगा। स्कूल के अंदर मौजूद एक छात्रा ने बताया कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों द्वारा नंबली पहने कुछ लड़कों पर आपत्ति जताए जाने के बाद हंगामा हुआ, जिसके बाद दूसरे गुट ने आपत्ति जताई।

टीएमसी विधायक ने हिजाब पहनने का किया समर्थन

वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। टीएमसी (TMC) विधायक मदन मित्रा ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का समर्थन किया है। उन्‍होंने कहा कि जब कोई सिख व्यक्ति हेलमेट के बजाय पगड़ी पहनता है तो वह भारत के संविधान खिलाफ नहीं जाता। कानून में इसकी अनुमति है। ऐसे ही अगर कोई लड़की हिजाब पहनती है तो उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

मित्रा ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल राज्य में हिजाब का राजनीतिकरण कर रही है। एक स्कूल अपने छात्रों को एकरूपता बनाए रखने के लिए कह सकता है, लेकिन मेरे विचार से अगर कोई लड़की स्कूल में हिजाब पहनती है तो इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई हिंदू धर्म का प्रतीक पहनकर आता है तो उसे भी नहीं रोकना चाहिए, जब तक कि वह कोई राजनीति नहीं कर रहा है।

भाजपा विधायक ने कहा- ड्रेस कोड का पालन हो

भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्‍थानों को यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के नियम का ही पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही अदालत का फैसला है और यही होना चाहिए।