Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष बेहद खुश है। इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर करने वाली चारों महिलाओं ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि मंदिर के लिए लड़ने वाली सिर्फ वह 4 महिलाएं ही हैं।
दरअसल, पत्रकारों से बात करते हुए जब पांचवीं महिला के नाम का भी जिक्र हुआ तो, ये चारों महिलाएं भड़क गईं और कहा कि सिर्फ उन चारों ने मेहनत की है। हर सुनवाई में वह चारों ही मौजूद रहीं।
इस मामले में याचिका दायर करने वाली 5 महिलाएं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और राखी सिंह हैं। राखी दिल्ली से हैं और बाकी 4 वाराणसी से हैं। इन चार महिलाओं का दावा है कि याचिका सिर्फ उन्होंने दायर की थी और हर सुनवाई में भी वह कोर्ट में मौजूद रहीं। वहीं, राखी सिंह किसी भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं रहीं। हालांकि, वह इस बात का दावा करती हैं कि उनके कहने पर ही पांचों महिलाओं ने याचिका डाली थी।
कोर्ट के फैसले पर बोलीं याचिकाकर्ता- हमने इतिहास रच दिया
कोर्ट के फैसले पर महिला याचिकाकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, “हम बहुत खुश हैं और हमने इतिहास रच दिया है। आज बहुत बड़ा दिन है हमने पूरे विश्व में इतिहास रच दिया। पूरा काशी बम बम बोल रहा है।”
हिंदू पक्ष का कहना है सर्वे रिपोर्ट को आगे लेकर जाएंगे और कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे, जो कुएं में बाबा शिवलिंग हैं उसकी दीवार तोड़ेंगे। इसके बाद ताकि बाबा और नंदी की बात हो सके और यह क्रम इसी तरह आगे चलता रहे।
बता दें कि ज्ञानवापी मामले में सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन-दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और इस मामले को सुनवाई के योग्य माना है। अब इस मामले में 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। वहीं, मुस्लिम पक्ष अब जिला कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है।
