भाजपा की गुजरात सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य की जनता को हेलमेट पहनने से राहत देनें का फैसला किया है। ट्रैफिक नियमों में बदलाव करते हुए कैबिनेट ने कुछ चुनिंदा जगहों पर हेलमेट पहनने से छूट देने का निर्णय किया है। मुख्य नगर निगमों और नगर पालिका सीमा के अंदर हेलमेट पहनना जरुरी नहीं होगा।
यहां देना होगा चालान: कैबिनेट के फैसले के बाद अब राज्य में हेलमेट केवल कुछ ही स्थितियों में पहनना होगा। यदि आप शहर से बाहर जा रहे हैं, आप राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, या गांव की सड़कों पर ड्राइव कर रहे है तो हेलमेट का इस्तेमाल करना होगा। यदि आप इन जगहों पर हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते है तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
Hindi News Today, 04 December 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक
शहरवासियों के लिए विकल्प क्यों: गुजरात के मंत्री आरसी फाल्दू का कहना है कि सड़क दुर्घटना में हो रही मौतों को देखते हुए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन इस मामले पर नागरिकों की लगातार शिकायते आ रही थी, जिसने सरकार को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मंत्री ने समझाते हुए कहा कि एक व्यक्ति जब सब्जी खरीदने जाता है तो वह अपना हेलमेट कहां रखेगा यह उसके सामने एक समस्या रहती है। हालांकि ज्यादातर लोग सब्जी खरीदने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करते है। इसलिए कुछ जगहों पर हेलमेट पहनने से छूट दी जा रही है।
जुर्माना राशि कम: गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही गुजरात सरकार ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाये गए मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित जुर्माना राशि को कम करके सुर्खियों में आई थी। जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बयान दिया था।
सबसे ज्यादा भरा गया जुर्माना: बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अहमदाबाद में केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद नियम तोड़ने पर सबसे ज्यादा जुर्माना भरने का मामला सामने आया था। ट्रैफिक पुलिस ने कार चालक पर करीब 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

