बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ अपहरण और हत्या के मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने शनिवार (29 अप्रैल) को फैसला सुनाया। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा सुनाई गयी है। साथ ही अफजाल पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
छिन सकती है अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता
बसपा सांसद अफजाल अंसारी और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में शनिवार को फैसला आया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश कुमार की कोर्ट में इस मामले में बहस 1 अप्रैल को ही पूरी हो चुकी थी।
कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज गैंगस्टर मामले में मुख्तार और अफजाल के खिलाफ फैसला सुनाया गया। इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी को अगर दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है।
यूपी में गुंडों, माफियाओं का शासन समाप्त- कृष्णानंद राय की पत्नी
गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी द्वारा 2005 में गाजीपुर में हत्या किए गए भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी ने फैसला आने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया का शासन समाप्त हो गया है। दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा, “मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन राज्य में समाप्त हो गया है।”
कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी पर फैसला
गौरतलब है कि गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में नवंबर 2005 को तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में जहां अफजाल पर कृष्णानंद राय हत्याकांड का केस है वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ इसके अलावा रुंगटा अपहरण और हत्याकांड का भी मामला है।
मुख्तार अंसारी को आयकर विभाग का नोटिस
बाहुबली मुख्तार अंसारी से बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग पूछताछ कर सकता है। आयकर विभाग ने 10 अप्रैल को मेल के जरिये जेल में बंद मुख्तार अंसारी को नोटिस भेजा था। इसमें 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर मुख्तार से जवाब मांगा गया है, जिसमें गाजीपुर में 12 करोड़ की संपत्ति और करीबी गणेश दत्त के नाम खरीदी गई 29 लाख की जमीन शामिल है। जानकारी के मुताबिक, मुख्तार ने इस संबंध में अब तक आयकर विभाग को जवाब नहीं भेजा है। ऐसे में आयकर विभाग कोर्ट में याचिका दायर कर जल्द मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर सकता है।