सोमवार (01 अप्रैल) को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का मुंबई वाला फ्लैट नीलाम हो गया। बता दें कि यह फ्लैट साउथ मुंबई के नागपडा में था। गार्डन हॉल अपार्टमेंट स्थित यह फ्लैट 1.80 करोड़ रुपए में बिका है। गौरतलब है कि इस फ्लैट की नीलामी तस्करी और विदेशी मुद्रा जोड़-तोड़ अधिनियम (Smuggling And Foreign Exchange Manipulators Act- SAFEMA) के तहत हुई है।
रिश्तेदारों को मिले थे कई मौके: बता दें कि दाऊद की मुंबई स्थित संपत्तियां सही आय के स्त्रोत से खरीदी गई हैं। यह बात साबित करन के लिए कोर्ट ने डॉन के रिश्तेदारों को कई मौके दिए थे। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार (29 मार्च) को हसीना का फ्लैट जब्त कर लिया गया था। बता दें कि हसीना पारकर का निधन हो चुका है। गौरतलब है कि 6 जुलाई 2014 को मुंबई के डोंगरी में हसीना क निधन हुआ था।
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क्या है कानून: दरअसल SAFEMA की धारा 68 एफ अधिकारियों को किसी भगोड़े के परिजन को संपत्ति जब्त करने का अधिकार देती है। वहीं परिजनों के पास उस संपत्ति का उचित स्त्रोत बताकर नीलामी से बचाने का ऑप्शन भी होता है। बता दें कि पुलिस ने कुछ दिनों पहले गार्डन हॉल की इमारत पर नोटिस भी चिपाकाया था।
7 संपत्तियों को जब्त करने का था आदेश: अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नागपाड़ा में दाऊद की सात संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए। वहीं केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि ये संपत्तियां दाऊद की है और इन संपत्तियों के पैसे का स्त्रोत अवैध रहा है। गौरतलब है कि दाऊद इब्रहिम का भाग जाने के बाद इन संपत्तियों पर उसकी बहन हसीना पारकर का अधिकार हो गया था।