Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शनिवार (3 जून) को अपनी बीमार पत्नी से मिलने जैसे ही तिहाड़ जेल से घर पहुंचे ही थे कि उससे पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से आज शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा कि मुलाकात के दौरान सिसोदिया पुलिस हिरासत में रहेंगे। बता दें, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मामले में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं।
शुक्रवार को हाई कोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने की दी थी इजाजत
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधीक्षक को सिसोदिया को उनके आवास पर ले जाने का निर्देश दिया था, जहां उन्हें सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई है। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में सुबह करीब नौ बजे उनके आवास पर ले जाया गया। उन्हें शाम पांच बजे वापस जेल आना होगा। सिसोदिया को केंद्रीय सीबीआई ने 26 फरवरी को आबकारी घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं।
हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से कर दिया था इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई को सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया को नौ मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पत्नी से मुलाकात के लिए जेल से बाहर आने के दौरान सिसोदिया मीडियाकर्मियों से या अपने परिवार से इतर किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और वह फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर के माध्यम से सिसोदिया ने मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी।उच्च न्यायालय ने ईडी को सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल दस्तावेजों को सत्यापित करने का भी निर्देश दिया और शनिवार शाम तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सीबीआई के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका को पेंडिंग में रखा है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दिया का तर्क
ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने तर्क दिया कि पहले भी इसी आधार पर सिसोदिया द्वारा इसी तरह की अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था, इसलिए एजेंसी से रिपोर्ट मांगने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा कि सिसोदिया की पत्नी पिछले 23 साल से बीमारी हैं और आप नेता के पास 18 मंत्रालय थे, वह बहुत व्यस्त मंत्री थे और उनके पास घर के लिए समय नहीं था। राजू ने कहा कि इसलिए उनकी देखभाल एक अटेंडेट द्वारा की जा सकती है।