Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। अब उन्हें 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है।

ईडी ने समन का पालन नहीं करने की वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने का आग्रह करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राउज एवेन्य कोर्ट की जज दिव्या मल्होत्रा ने मामले में सुनवाई के बाद केजरीवाल को 16 मार्च को हाजिर होने को कहा है। ईडी द्वारा जारी किए गए शुरुआती तीन समन से संबंधित पिछली शिकायत की सुनवाई भी 16 मार्च को ही होनी है।

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी को जवाब भेजा था। एक बयान में केजरीवाल ने दावा किया कि समन गैरकानूनी है लेकिन वह वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि, जांच एजेंसी ने केजरीवाल को इजाजत देने से मना कर दिया था। ईडी के एक सूत्र ने कहा, “वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है।”

केजरीवाल ने कई समन को नजरअंदाज किया

केजरीवाल ने अब तक 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर, 22 दिसंबर और 4 मार्च सहित अलग-अलग तारीखों पर जारी किए गए आठ समन को अवैध बताकर छोड़ दिया। आप ने एक बयान में कहा कि ईडी इस तरह के समन भेजना बंद कर दे। साथ ही, कहा कि ईडी पहले ही इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट कर लिया था। संजय सिंह की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है। संजय सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका है, जिसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका की हुई है। वहीं, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।