दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर शैली ओबेरॉय के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव दोबारा कराने की बात कही थी। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया कि 24 फरवरी को हुए चुनाव के जो नतीजे आए थे, वही नतीजे घोषित किए जाए।

बता दें कि दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव फिर से कराने की बात कही थी। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि दोबारा चुनाव नहीं कराया जायेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि शैली ओबरॉय द्वारा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के बैलेट को रद्द करने का फैसला सही नहीं था, इसलिए जो परिणाम 24 फरवरी को आए थे वहीं घोषित किया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस बैलट को रद्द किया गया था, उसकी काउंटिंग की जाए।

स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जब रद्द किया गया था, उस दौरान काफी बवाल हुआ था। तब बीजेपी की काउंसलर शिखा रॉय और कमलजीत शेहरावत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और चुनाव को रद्द न करने की मांग की थी। हाईकोर्ट इसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था और मंगलवार को इसपर फैसला आया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मेयर का फैसला बिना किसी अधिकार और शक्ति के लिया गया था। बिना तथ्यों और अपने अधिकारों से परे जाकर यह फैसला लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि मेयर का फैसला बिना किसी ठोस तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं था।

स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान मेयर शैली ओबरॉय ने एक वोट को रद्द कर दिया था, जिसको लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ था। इसी को लेकर बीजेपी हाईकोर्ट पहुंच गई थी। बीजेपी के काउंसलर की ओर से दलील दी गई थी कि जिन मतपत्रों को रद्द घोषित किया गया है, उसकी भी गिनती की जाए। इसी को लेकर शैली ओबेरॉय दोबारा मतदान कराने पर अड़ी थी। लेकिन अब कोर्ट ने दोबारा मतदान कराने से मना कर दिया है।