दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया की ओर से हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए बीमार पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला दिया गया लेकिन कोर्ट से जमानत से इनकार कर दिया। हालांकि मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया से मिल सकेंगे। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
मुलाकात का समय किया निर्धारित
हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पत्नी से मिल सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सीमा सिसोदिया घर या अस्पताल जहां भी हो उनके मनीष सिसोदिया मुलाकात सकते हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। उनकी ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि उनकी देखभाल करने वाले सिसोदिया अकेले हैं।
इससे पहले 30 मई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। इसीलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है।
सिसोदिया को क्यों किया गया गिरफ्तार
बता दें कि मनीष सिसोदिया को इसी साल 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में नवंबर 2021 में आम आदमी पार्टी सरकार ने आबकारी नीति को लागू किया था। जिसके बाद इस पॉलिसी को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, पिछले साल सितंबर में इसे वापस ले लिया गया। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रहे हैं।