सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के फेरबदल के मामले में केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत दी थी। इसके बाद से दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। दिल्ली सरकार ने सचिव (सेवा) अधिकारी आशीष मोरे को ट्रांसफर आदेश के बावजूद अवैध तरीके से पद पर बने रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आशीष मोरे का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के कुछ घंटे बाद ही ट्रांसफर कर दिया गया था।
यह अधिकारी लेंगे जगह
दिल्ली सरकार ने आशीष मोरे की जगह 1995-बैच के आईएएस अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ ए के सिंह को नया सचिव नियुक्त किया है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने दिया था फैसला
11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती और ट्रांसफर का अधिकारी चुनी हुई सरकार के पास ही रहेगा। राज्यपाल चुनी हुई सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। वहीं पुलिस, पब्लिक और प्रॉपर्टी से जुडे़ मामलों पर फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा।
इस फैसले के आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली सरकार ने राज्य के सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आशीष मोरे (Ashish More) का तबादला कर दिया था। विभाग के अतिरिक्त सचिव ने जवाब दिया कि दिल्ली सरकार के पास खुद अधिकारियों को स्थानांतरित करने या पोस्टिंग देने की शक्ति नहीं है। क्योंकि अभी गृह मंत्रालय का वो आदेश प्रभावी है, जिसके अनुसार ट्रांसफर-पोस्टिंग का शक्ति दिल्ली एलजी के पास है। MHA ने अपना पहले का आदेश न तो रद्द किया और न ही वापस लिया है। ऐसे में दिल्ली सरकार को तब तक ट्रांसफर-पोस्टिंग में दखल नहीं देना चाहिए, जब तक कि केंद्र कोई फैसला नहीं ले लेती।
