दिल्ली की एक अदालत ने हरिद्वार में अर्द्धकुंभ के दौरान आतंकवादी हमला करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पांच संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार अदालत ने आरोपियों- अखलाकुर रहमान, मोहम्मद ओसामा, मोहम्मद मेहराज, मोहम्मद असीमुशहान और मोहसिन इब्राहिम सैयद को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

उससे पहले एनआईए ने अदालत से कहा था कि दिल्ली पुलिस की हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने आईएसआईएस के ऐसे सक्रिय सदस्यों, भर्ती करने वालों, उससे सहानुभूति रखने वालों के नामों के कोड और मोबाइल नंबरों का खुलासा किया था जो इंटरनेट आधारित संवाद, फेसबुक, स्काईप, टेलीफोन, टेलीग्राम और अन्य माध्यमों से इस संगठन की विचारधारा के प्रसार तथा युवकों को उससे जोड़ने के लिए आकर्षित करने की गतिविधियों में शामिल हैं।

जमानत की अर्जी में दावा किया गया है कि आरोपियों को और हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। अर्जी वकील एम एस खान ने लगाई है। एनआईए ने दावा किया था कि इन सभी आरोपियों के बारे में पता चला है कि उनका इंडियन मुजाहिदीन के एक पूर्व आतंकवादी से संपर्क रहा है जो बाद में आईएसआईएस के लिए लड़ाई लड़ने के लिए चला गया।