लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप के तलाक मामले में मंगलवार (28 जून, 2022) को पटना हाईकोर्ट में काउंसलिंग हुई। जस्टिस आशुतोष कुमार और जितेंद्र कुमार की कोर्ट में 45 मिनट तक दोनों को साथ रहने के लिए समझाया गया, लेकिन सहमति नहीं बन पाई।

तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ कोर्ट पहुंचे थे, जबकि उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय अपने पिता चंद्रिका राय के साथ कोर्ट आई थीं। एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक, ऐश्वर्या ने तेज प्रताप के साथ रहने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन तेज प्रताप नहीं माने। तेज प्रताप के वकील शिवनंदन भारती ने बताया कि कोर्ट दोनों के बीच समझौते की संभावना को देख रही है। इससे पहले, ऐश्वर्या ने गुजारा भत्ता को लेकर भी गुहार लगाई थी।

तेज प्रताप ने दी थी तलाक के लिए अर्जी
साल 2018 में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की पटना में शादी हुई थी और शादी भी काफी घूमधाम से हुई थी। इतना ही नहीं शादी में राजनीतिक दलों के विभिन्न लोग शामिल हुए थे, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही तेज प्रताप ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी थी।

महीने भर पहले कोर्ट में गुजारा भत्ता बढ़ाने को लेकर ऐश्वर्या ने एक अर्जी दाखिल की और कोर्ट से कहा कि 23 हजार रुपये में खर्च नहीं चल रहा है। जिस दिन उन्होंने यह अर्जी दाखिल की थी उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। 12 मई, 2018 को दोनों की शादी हुई थी।

लालू परिवार पर लगाए थे गंभीर आरोप
ऐश्वर्या ने मीडिया के सामने रोते हुए लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने सास राबड़ी देवी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और बहनों पर भी ताना मारने के आरोप लगाए थे। उन्होंने राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। इस पर तेज प्रताप ने मां का बचाव करते हुए ऐश्वर्या पर ही सास के साथ मारपीट का आरोप लगाया था। अब दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा है।