भारत में कोरोना महामारी का घातक असर कुछ हद तक थमा है। ऐसे में दूसरी लहर में प्रभावित हुए सभी राज्यों ने अपने हिसाब से प्रतिबंधों में ढील देते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। इस बीच गुजरात सरकार ने गुरुवार को साफ कर दिया कि जिन 18 शहरों को दिन के लॉकडाउन से छूट मिली है, वहां किसी भी तरह के व्यापारिक या पेशेवर संस्थान को खोलने के लिए मैनेजरों, मालिकों और स्टाफ का वैक्सिनेशन 30 जून तक पूरा होना जरूरी है। इसके अलावा पूरे राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए संस्थानों को 10 जुलाई तक टीकाकरण पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बताया गया है मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें फैसला लिया गया कि राज्य के 36 में से 18 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी रखा जाएगा। इन शहरों में 30 जून तक और बाकी शहरों में 10 जुलाई तक टीकाकरण करा लेने की शर्त रखी गई है। इसका पालन न कर पाने वाली इकाईयों को बंद रखने की चेतावनी दी गई है।
सीएम के साथ कोर कमेटी की बैठक का हिस्सा रहे गुजरात सरकार के मुख्य सचिव अनिल मुकिम ने बताया कि 18 शहरों में नाइट कर्फ्यू बढ़ाने से जुड़ा नया नोटिफिकेशन और बाकी जगहों से नाइट कर्फ्यू हटाने का आदेश 27 जून से प्रभाव में आएगा। बता दें कि जिन शहरों में नाइट कर्फ्यू (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे) तक बढ़ाया गया है, उनमें अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, वापी, अंकलेश्वर, वलसाड, नवसारी, मेहसाणा, भरूच, पाटन, मोरबी, भुज और गांधीधाम शामिल हैं।
नए नियमों के मुताबिक, अब लॉकडाउन में और छूट दी गई है और रेस्त्रां रात 9 बजे तक 60 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ डाइन-इन सेवा दे सकेंगे। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। वहीं, बस सेवाएं 75 फीसदी क्षमता और लाइब्रेरी 60% कैपेसिटी से चल सकेंगी। शादी में अब 100 मेहमान बुलाने की इजाजत है, जबकि अंतिम संस्कार में 40 लोग बुलाए जा सकते हैं।
गौरतलब है कि गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 129 नए केस मिले हैं, जबकि सिर्फ दो लोगों की जान गई। राज्य में अब तक 2.39 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वहीं 51.41 लाख लोग दूसरी डोज भी लगवा चुके हैं।