उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि तीन युवकों ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है।मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने महिला की शिकायत पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मामला अमेठी के रामगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती पर कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेशर डाला। आरोप है कि जब युवती ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो तीन लोगों ने उसके साथ रेप किया। युवती ने बीते शनिवार को इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

बहला-फुसलाकर कराया धर्म परिवर्तन

पीड़िता ने आरोप लगाया कि पहले उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया। पुलिस के अनुसार, पीड़िता से कुछ कागजों पर बहला फुसलाकर साइन करवा लिए गए। इस दौरान पीड़िता को इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए भी मजबूर किया गया। पीड़िता के अनुसार, 5 जुलाई को कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग उसे बहला फुसलाकर कहीं पर ले गए और उसके साथ में रेप किया।

पांच लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन मामले में मुकदमा दर्ज

पीड़िता ने बताया कि उसे इस्लाम धर्म स्वीकारने का दबाव बनाया गया, लेकिन जब उसने विरोध किया तो उसके साथ कई बार रेप किया गया। इस मामले को लेकर रामगंज थाना प्रभारी ने बताया कि पांच लोगों के खिलाफ उप्र विधि धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम समेत कई और भी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

क्या कहता है यूपी में धर्मांतरण का नियम

यूपी में धर्मांतरण मामले में 20 साल की जेल या आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही 1 लाख तक की जर्माना राशि का भी नियम हैं। धर्मांतरण मामलों में कोई भी व्‍यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकेगा। कुछ समय पहले तक मामले की सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन का होना जरूरी था, लेकिन अब दायरा बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी इसकी सूचना लिखित तौर पर पुलिस को दे सकता है।