Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की प्रशंसा करने वाली पोस्ट साझा करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है। मेरठ निवासी साजिद चौधरी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता को खतरे में डालना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। वह 13 मई 2025 से जेल में थे। कथित तौर पर पोस्ट में लिखा था: “कामरान भट्टी, हमें आप पर गर्व है, पाकिस्तान जिंदाबाद”।

जमानत याचिका मंजूर करते हुए जस्टिस संतोष राय ने कहा कि नागरिकों में क्रोध या वैमनस्य भड़काने वाला संदेश पोस्ट करना बीएनएस की धारा 196 (शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत दंडनीय हो सकता है, लेकिन यह बीएनएस की धारा 152 के कड़े प्रावधानों की ओर संकेत नहीं करती है।

आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि चौधरी को गुप्त उद्देश्यों के कारण झूठा फंसाया गया है, तथा उन्होंने केवल पोस्ट को फॉरवर्ड किया था। कहीं भी कोई वीडियो पोस्ट या प्रसारित नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने पर उसके द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

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सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि आवेदक एक अलगाववादी है और पहले भी इसी तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है।

25 सितंबर, 2025 के आदेश में कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि आरोपी ने भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कोई बयान दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएनएस की धारा 152 एक नया प्रावधान है, जिसका भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में कोई समकक्ष प्रावधान नहीं है, और चेतावनी दी कि इसका प्रयोग केवल उचित सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

BNS की धारा 152 में क्या है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, राजद्रोह कानून की जगह लेती है और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों को अपराध मानती है, जैसे कि अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काना या समर्थन देना। इस अपराध की सजा सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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