साल 2007 में गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। इन दंगों में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाया गया था। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल अब जांच में सामने आया है कि इस मामले में सबूत के तौर पर पेश की गई सीडी, जिसमें योगी आदित्यनाथ और अन्य भाजपा नेताओं के भड़काऊ भाषण रिकॉर्ड थे, उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। एनबीटी की एक खबर के अनुसार, हाल ही में पूर्व एमएलसी वाईडी सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने दंगा मामले में मुकदमा दर्ज करवाने वाले परवेज परवाज के खिलाफ ही केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
क्या है मामलाः साल 2007 में एक युवक की हत्या के बाद गोरखपुर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक दंगा फैल गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन विधायक आरएमडी अग्रवाल, मेयर अंजू चौधरी, भाजपा नेता शिव प्रताप शुक्ल और वाईडी सिंह पर एक सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था, जिसके बाद दंगा भड़का। परवेज परवाज नामक शख्स ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराकर उपरोक्त सभी लोगों को दंगा भड़काने के आरोप में नामजद किया था। परवेज ने इस दौरान एक सीडी सबूत के तौर पर पेश की थी। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
अब फोरेंसिक जांच में सीडी को एडिट किए जाने व इसके साथ छेड़छाड़ किए जाने की पुष्टि हुई है। इसके आधार पर ही वाईडी सिंह ने एसीजेएम नुसरत खां के समक्ष अर्जी देकर परवेज परवाज पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया। जिसके बाद अदालत ने कैंट पुलिस को परवेज परवाज के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।