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किस पर कितना लगा जीएसटी, क्या सस्ता और क्या महंगा? यहां देखें पूरी लिस्ट

GST Rate List Cheaper and Expensive items: जीएसटी काउंसिल ने कई बड़े फैसले लेते हुए टैक्स स्लैब को कम कर दिया है जिसमें दैनिक जरूरत की चीजें शामिल हैं। यह मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत है। यहां देखें क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ?

By: Vivek Yadav
Updated: September 4, 2025 12:30 IST
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    केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इसके तहत टैक्स स्लैब को कम किया गया जिसके बाद कई सामानों पर लगने वाले टैक्स का रेट कम हो गया है। नया रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। (Photo: PTI) इंश्योरेंस धारकों के लिए खुशखबरी! 22 सितंबर से हेल्थ और लाइफ पॉलिसी पर GST खत्म, 20000 के प्रीमियम पर 3600 की बचत

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    जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली लगभग सभी चीजों पर जीएसटी घटाने का ऐलान किया है। कई चीजों पर टैक्स खत्म कर दिया गया है तो वहीं, कई दैनिक जरूरत की चीजों पर जीएसटी कम किया गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों के साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। आइए जानते हैं क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा: (Photo: PTI)

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    फूड
    सोया, वनस्पति वसा/तेल, मछली, मांस, फूड प्रोडक्ट्स, डेयरी उत्पाद (पनीर, घी, मक्खन), सोया दूध, जैम, जेल, मुरब्बा, मेवे व फलों का पेस्ट, सूखे मेवे, मेवे, फलों का रस, नारियल पानी से 12 प्रतिशत की जगह अब 5 प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है। (Photo: Freepik)

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    वहीं, मोम, वनस्पति मोम, चीनी, उबली हुई मिठाइयां, चॉकलेट और कोको पाउडर, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्टा एक्सट्रेक्ट (गैर-कोको) 12 और 18 प्रतिशत से कम होकर 5 प्रतिशत कर दिए गए हैं। वहीं, पैक पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती और रोटी पर पहले 5% जीएसटी लगता था जो अब शून्य हो गया है। (Photo: Unsplash)

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    डोमेस्टिक वस्तुएं पर कितना कम हुआ जीएसटी
    हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर, टॉयलेट साबुन (बार-केक) टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस,शेविंग क्रीम व लोशन और आफ्टर शेव पर पहले 18% जीएसटी लगता था जो अब घटकर 5% हो गया है। (Photo: Unsplash)

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    यह भी हुए सस्ते
    सामान्य टेबलवेयर-किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक), दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, प्लास्टिक के मोती, मोमबत्तियां, छाते और संबंधित वस्तु, सिलाई सुइयां-मशीनें-पुर्जे, कपास-जूट से बने हैंड बैग, शिशुओं के लिए नैपकिन-डायपर, पूरी तरह से बांस, बेंत, रतन से बने फर्नीचर, दूध के डिब्बे (लोहा-स्टील-एल्यूमीनियम) पर 12% से 5% जीएसटी हो गया है। (Photo: Unsplash)

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    एजुकेशन
    इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, चॉक, मानचित्र (मैप), ग्लोब, चार्ट, प्रैक्टिस बुक, नोटबुक पर पहले 12 प्रतिशत का जीएसटी लगता था जो अब शून्य हो गया है। मतलब एजुकेशन की इन सामानों पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। (Photo: Unsplash) GST सुधार पर पीएम मोदी का पहला बयान: आम आदमी, किसानों, MSME, मिडिल क्लास, महिलाओं और युवाओं को मिलेगा सीधा फायदा

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    इलेक्ट्रॉनिक्स
    एयर कंडीशन (AC), बर्तन धोने की मशीनें, टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर पर पहले 28% का जीएसटी लगता था जिसे घटाकर अब 18% कर दिया गया है। (Photo: Unsplash)

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    फर्टिलाइजर-एग्रीकल्चर
    सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है। ट्रैक्टर (1800cc से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) 12% से 5% जीएसटी कर दिया गया है। टायर के पिछले टायर व ट्यूब पर अब 18% की जगह 5% जीएसटी लगेगा, मिट्टी-कटाई-थ्रेसिंग के लिए कृषि मशीनरी, कम्पोस्टिंग मशीनें, स्प्रिंकलर-ड्रिप सिंचाई-लॉन-स्पोर्ट्स रोलर्स, जैव-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व पर 12 प्रतिशत की जगह अब 5% जीएसटी लगेग। वहीं, ईंधन के लिए पंप पर 28% की जगह 18% और ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप पर 18% की जगह 5% जीएसटी लगेगा है। (Photo: Unsplash)

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    मेडिकल पर जीएसटी
    हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर पहले 18% जीएसटी लगता था जो अब शून्य हो गया है। थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट 12%-18% से 5% हो गए हैं। रक्स ग्लूकोज मॉनिटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, चश्मा, मेडिकल व सर्जिकल रबर के दस्ताने पर 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। वहीं, कई दवाएं और खास दवाओं पर 12% से 5% जीएसटी कर दिया गया है और कई पर से जीएसटी शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा चयनित दुर्लभ औषधियों पर पहले 5% या फिर 12% जीएसटी वसूला जाता था जिसे सरकार ने शून्य कर दिया है। (Photo: Unsplash)

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    कार-बाइक
    मोटर वाहन (छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350 सीसी से छोटी मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल पर 28% की जगह 18% जीएसटी तय किया गया है। टायर, रोइंग बोट/डोंगी पर 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगा। साइकिल और गैर-मोटर तिपहिया वाहन पर 12% की जगह 5% जीएसटी। (Photo: Unsplash)

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    कपड़े
    सिलाई धागा, बिना बुने कपड़े, सिंथेटिक धागे, स्टेपल फाइबर 12% और 18%  से अब 5% हो गए हैं। वहीं परिधान, रेडीमेड, 2,5000 से अधिक नहीं हैं तो इनपर अब 12%  की जगह 5% जीएसटी देना होगा। (Photo: Unsplash)

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    बिल्डिंग निर्माण वस्तुएं
    टाइल, ईंट, पत्थर जड़ाई कार्य पर अब 12%  की जगह 5%  और पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट पर 28% की जगह सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। (Photo: Unsplash)

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    महंगी हुई ये चीजें
    बड़ी एसयूवी, लग्जरी-प्रीमियम कारें, सीमा के ऊपर की हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारों पर जीएसटी बढ़ाकर  28% से 40% कर दिया गया है। सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, कार्बोनेटेड/वातित पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कैसीनो/रेस क्लब प्रवेश, सट्टेबाजी/जुआ पर जीएसटी बढ़ाकर 28% से 40% कर दिया गया है। वहीं, क्रिकेट मैच टिकट (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) भी महंगे हो गए हैं। इनपर 12% से बढ़ाकर जीएसटी 18% कर दिया गया है। इसके अलावा कोयला, लिग्नाइट, पीट पर भी जीएसटी बढ़ाकर 5% से 18% कर दिया गया है। (Photo: Unsplash) ‘क्या कांग्रेस को तंबाकू-गुटखा पर 5% GST चाहिए…’ 40 फीसदी के स्पेशल स्लैब पर विपक्ष ने उठाया सवाल तो FM निर्मला सीतारमण ने किया पलटवार

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