यदि आपने अभी तक अपना PAN Card और Aadhar Crad लिंक नहीं किया है तो जल्द कर लें, क्योंकि इसकी अंतिम तारीख नजदीक है और अंतिम तारीख बीत जाने के बाद आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट भी हो सकता है। बता दें कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। आयकर भरने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है।
टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, जो लोग अंतिम तारीख तक भी अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं कर पाएंगे, तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख इस साल सितंबर तक रखी गई थी। हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और फिर उससे किसी तरह की ट्रांजैक्शन भी नहीं की जा सकेगी। वहीं आयकर रिटर्न फाइल करने में भी इससे समस्याएं आएंगी। बता दें कि यदि आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
ऑनलाइन कैसे करें पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंकः ऑनलाइन लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometaxindiafilling.gov.in पर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद ‘प्रोफाइल सेटिंग’ के विकल्प पर क्लिक करने के बाद ‘लिंक आधार’ के सलेक्ट करना होगा।
इसके बाद एक बॉक्स खुलेगा, जिसमें व्यक्ति को अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। डिटेल्स वेरीफाई और चेक होने के बाद व्यक्ति को अपना आधार नंबर भरना होगा और कैप्चा कोड के बाद ‘लिंक नाऊ’ के बटन पर क्लिक कर पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ऐसे करें ऑफलाइन लिंकः इसके लिए आपको नजदीकी PAN सर्विस प्रोवाइड या NSDL सेंटर जाना होगा। यहां से Annexure-1 का फॉर्म लेकर, इसे भरने के बाद अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी सेंटर में देनी होगी।
बता दें कि एसएमएस सेवा द्वारा भी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को 567678 या फिर 56161 नंबर पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से SMS करना होगा। एसएमएस में व्यक्ति को UIDPAN<SPACE><12digit Aadhar number><SPACE><10digit PAN> टाइप करना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना है।