Jharkhand News: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ झारखंड की चाईबासा MP-MLA कोर्ट ने गैर-जमानती वॉरंट जारी किया है। इसके चलते राहुल को अगले महीने 26 जून को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा। राहुल गांधी के वकील ने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका लगाई थी लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है।
MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी के केस को लेकर सख्त रुख अपनाया है और 26 जून को खुद पेश होने को कहा है। बता दें कि ये मामला एक मानहानि केस से जुड़ा है, जिसकी शिकायत बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने की थी। इसके चलते ही राहुल के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था।
क्या है मानहानि का मामला?
दरअसल, मानहानि का ये मामला 28 मार्च, 2018 का है। कांग्रेस के अधिवेशन में BJP के खिलाफ भाषण दिया था। उनके इस भाषण को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी और बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने राहुल के खिलाफ चाईबासा CJM कोर्ट में 9 जुलाई, 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। ऐसे में अब राहुल गांधी को 26 जून 2025 को कोर्ट में पेश होना होगा।
पहले भी मानहानि केस में बढ़ चुकी है राहुल की मुश्किलें
बता दें कि इससे पहले मोदी सरनेम केस में भी राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ गईं थी। सूरत की कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा दी थी। इसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता भी खत्म हो गई थी। इसको लेकर सियासत काफी गर्म हो गई थी।
गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रखी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली थी। इसके चलते राहुल की वायनाड से लोकसभा सांसद सदस्यता बहाल हो गई थी।