Chandan Gupta Murder Case: आज उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड के आरोपियों को सजा सुनाई जानी है। इस मामले में 28 लोगों को दोषी ठहराया गया है। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ की NIA कोर्ट आज दोषियों को सजा सुनाएगी। चंदन गुप्ता की 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान कासगंज में सांप्रदायिक झड़प के दौरान मौत हो गई थी। आखिर यह चंदन गुप्ता हत्याकांड क्या है और यह कैसे घटा। आइए सिलसिलेवार तरीके से मामले को जानते हैं।
चंदन गुप्ता की कैसे हुई थी हत्या?
यह सब 26 जनवरी 2018 को शुरू हुआ, जब गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबह कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता व अन्य साथियों के साथ कर रहे थे। ये सभी बाइक पर हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगाते हुए जा रहे थे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही उनकी यात्रा तहसील रोड से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गेट के पास पहुंची, तो हथियारों से लैस आरोपी सलीम, वसीम, नसीम व अन्य लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने यात्रा में शामिल युवकों के हाथों से तिरंगा भी छीनकर जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने हथियार दिखाकर धमकी दी और पाकिस्तान जिंदाबाद व हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि अगर उन युवकों को उस रास्ते से गुजरना है तो उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद कहना होगा। जब अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता ने इसका विरोध किया तो इन आरोपियों ने उन पर पथराव कर दिया।
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साथ ही आरोपी सलीम ने अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता को गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह विवेक ने अन्य साथियों के साथ अपनी जान बचाई और अपने भाई चंदन को लेकर कासगंज थाने पहुंचा। वहां से चंदन को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने हत्या के मामले की एफआईआर दर्ज कराई।
किन-किन धाराओं में केस दर्ज
लखनऊ की एनआईए कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 28 आरोपियों को आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी पाया। इनमें 302, 307 और 147, 149, 295, 336, 427, 323, 504 के साथ-साथ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम और सीएलए अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।
चंदन गुप्ता हत्याकांड में कौन-कौन दोषी
चंदन गुप्ता मामले में दोषी करार दिए गए लोगों में वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु उर्फ जीशान, खिल्लन, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, फैजान, इमरान, शाकिर, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, शवाब, साकिब और आमिर रफी शामिल हैं। इन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। एनआईए कोर्ट ने आरोपी नसरुद्दीन और आरोपी असीम कुरैशी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इन दोनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि चंदन के पिता ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। इंजीनियरिंग में बार-बार फेल हो रहा था बेटा, माता-पिता चाहते थे कर ले कोई और कोर्स… पढ़ें पूरी खबर