Vizag Gas Leak:राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने विशाखापत्तनम रसायन फैक्टरी में गैस रिसाव की घटना के सिलसिले में शुक्रवार को केन्द्र, एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और अन्य को नोटिस जारी किए। अधिकरण ने एलजी पॉलिमर्स इंडिया को 50 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जमा कराने के भी निर्देश दिये।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने गैस लीक मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित की और उसे 18 मई से पहले रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। पीठ ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया सामने आई जानकारी के अनुसार इस घटना में लोगों की जान गई, जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हुआ है, हम एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विशाखापत्तनम के जिलाधिकारी को 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि जमा कराने के निर्देश देते हैं। यह राशि कंपनी के वित्तीय मूल्य और उससे हुई क्षति की सीमा के संबंध में तय की जा रही है।
बता दें कि इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई है जबकि 1,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। विशाखापत्तनम में 6 और 7 मई की रात को हुई इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। एनजीटी ने अपने संज्ञान में कहा कि लोगों के जख्म बढ़ने और जान जाने के और अधिक आसार हैं।
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(भाषा इनपुट्स के साथ)