Budget 2020 Income Tax Slab: बजट 2020 में इनकम टैक्‍स स्‍लैब में बड़ा बदलाव हुआ है। तीन नए स्‍लैब बनाए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए इनकम टैक्‍स से जुड़ा एक और बड़ा ऐलान क‍िया है। उन्‍होंने इनकम टैक्‍स कानून के तहत म‍िलने वाली छूट/कटौती के 70 प्रावधान खत्‍म करने की घोषणा की है। अब केवल 30 प्रावधानों के तहत ही इनकम टैक्‍स छूट क्‍लेम की जा सकेगी। क‍िन प्रावधानों को हटाया गया है और क‍िन्‍हें जारी रखा गया है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

एक बड़ी बात यह भी है क‍ि करदाताओं को व‍िकल्‍प द‍िया गया है क‍ि वे नए टैक्‍स स्‍लैब या पुराने टैक्‍स स्‍लैब में से क‍िसी के भी आधार पर आयकर भर सकते हैं। उनका ज्‍यादा फायदा ज‍िसमें हो रहा हो, वे उस स्‍लैब के मुताब‍िक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप नए टैक्‍स स्‍लैब को चुनते हैं तो ऐसी व्‍यवस्‍था बनाई जाएगी क‍ि आपको आईटीआर फाइल करने या टैक्‍स भरने के ल‍िए एक्‍सपर्ट की मदद नहीं लेनी पड़े। आपका स्‍लैब कंप्‍यूटर के जर‍िए फॉर्म में पहले से भरा होगा।

नए स्लैब से टैक्स दिया तो LTC, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन का नहीं मिलेगा फायदा

तीन नए स्‍लैब: व‍ित्‍त वर्ष 2019-20 के ल‍िए आयकर के चार स्‍लैब थे- 0, 5, 20 और 30 प्रत‍िशत के। 2020-21 के ल‍िए इसे बढ़ा कर सात कर द‍िया गया है। 10, 15 और 25 फीसदी वाले तीन स्‍लैब जोड़े गए हैं।

पांच लाख तक टैक्‍स जीरो: ढाई से पांच लाख की आमदनी को पहले की ही तरह पांच प्रत‍िशत के स्‍लैब में रखा गया है, लेक‍िन प्रभावी रूप से (ड‍िडक्‍शन आद‍ि एडजस्‍ट करने के बाद) पांच लाख तक की आमदनी पर टैक्‍स नहीं लगता है।

मिडिल क्लास को राहत: नए स्लैब के मुताबिक 5 लाख तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। जबकि 5 से 7.5 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

इसी तरह 7.5 से 10 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को 15 प्रतिशत, 10 से 12.5 लाख की आय पर 20 प्रतिशत, 12.5 से 15 लाख तक की आय पर 25 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुराने टैक्स स्लैब के तहत अभी किसी व्यक्ति की आय 5 से 10 लाख रुपये के बीच है तो उसे 20 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह 10 लाख से उपर की आय पर 30 प्रतिशत देना होता है। ऐसे में आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए नया स्लैब लाया गया है।

नए स्लैब में किसको कितना लाभ?: नए स्लैब के मुताबिक 5 से 7.5 लाख तक की आय वाले लोगों को 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा, जो अभी तक 20 प्रतिशत था। इसी तरह 7.5 से 10 लाख तक की आय वाले लोगों को 20 की जगह 15 प्रतिशत, 10 से 12.5 लाख तक की आय पर 30 की जगह 20 प्रतिशत, 12.5 से 15 लाख तक की आय पर 30 की जगह 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

नया टैक्स स्लैब होगा ऑप्शनल: नया इनकम टैक्स स्लैब ऑप्शनल होगा। अगर आपको नए स्लैब का लाभ लेना है तो पुराने स्लैब के तहत तमाम तरह के निवेश (इन्वेस्टमेंट) आदि पर मिलने वाली छूट के लाभ को छोड़ना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट में छूट लेते हैं, तो टैक्स की पुरानी दर (ओल्ड स्लैब) ही मान्य होगी।

15 लाख आमदनी वालों को 78 हजार का फायदा: वित्त मंत्री ने कहा कि उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति की सालाना आय 15 लाख रुपये है और वह किसी भी तरह की छूट का लाभ नहीं ले रहा है तो उसे नए स्लैब के तहत 1,95,000 रुपये टैक्स देना होगा। पुराने स्लैब के तहत उसे 2,73,000 रुपये देना पड़ता था।

70 तरह की छूट हुई खत्म: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी तक इनकम टैक्स एक्ट के तहत लोगों को 100 से ज्यादा तरह की छूट मिलती थी। इनमें से 70 तरह की छूट को खत्म कर दिया गया है। बाकी बची छूट की भी आने वाले दिनों में समीक्षा की जाएगी और  इस पर निर्णय लिया जाएगा।

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