महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर लगाम कसने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की मिशन शक्ति के तर्ज पर शक्ति कानून लाने का फैसला किया है। इस कानून में अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा के प्रावधान होंगे। इनमें मौत की सजा से लेकर उम्रकैद और भारी जुर्माने के साथ मामले की तेजी से सुनवाई की भी व्यवस्था है।
इस कानून के मसौदे में ऐसे अपराधों के लिए आईपीसी-सीआरआईपीसी के साथ ही बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए पाक्सो की धाराओं में संशोधन भी करने का प्रस्ताव है।
महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसे आगामी शीत सत्र में विधानसभा में पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि नवंबर 2019 में यह विधेयक महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की घोषणा पत्र में जताई गई प्रतिबद्धता और सीएम उद्धव ठाकरे की प्राथमिकता के अनुरूप है।
मुख्यमंत्री ठाकरे ने बुधवार शाम राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की, “महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2020 को विशेष अदालत और इसके कार्यान्वयन के लिए जरूरी मशीनरी के साथ पेश किया जाएगा।”
बहुप्रतीक्षित कानून आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम आपराधिक कानून (एपी संशोधन) अधिनियम 2019 और यूपी की मिशन शक्ति की तर्ज पर है।