सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ प्रभावित जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव स्थगित कराने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका जम्मू-कश्मीर अवामी नेशनल कांफ्रेंस ने दायर की थी।

प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति एके सीकरी के खंडपीठ ने बाढ़ प्रभावित इस राज्य में राहत और पुनर्वास कार्य अभी भी जारी रहने के आधार पर चुनाव स्थगित करने के लिए निर्वाचन आयोग को कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया।

इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजनीतिक दल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि सभी मतदाता इसमें शिरकत करें, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बाढ़ के कारण बड़ी आबादी अभी भी विस्थापित है।

इससे पहले एक अन्य पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया गया था, जिसने इसे प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया था। उस पीठ का कहना था कि चूंकि जम्मू-कश्मीर में राहत और पुनर्वास कार्य से संबंधित याचिका की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश कर रहे हैं, इसलिए इस मामले को भी वहीं भेजा जाना चाहिए।

इस याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में बाढ़ से करीब 2600 गांव प्रभावित हुए थे और करीब 390 गांव डूब गए थे। राहत और पुनर्वास कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और इससे सवाल उठ रहा है कि क्या निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करा सकेगा। इसलिए मौजूदा हालात में चुनाव कार्यक्रम निरस्त करने का आदेश दिया जाए।