The Indrani Mukerjea Story-Buried Truth: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी पर बनी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री-सीरीज ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी- बरीड ट्रुथ’ (The Indrani Mukerjea Story- Burried Truth) पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान बॉम्बे कोर्ट ने कहा, ‘अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर बनी सीरीज में अभियोजन या मुकदमे के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। जज रेवती मोहिते डेरे और जज मंजूषा देशपांडे की बेंच ने सीबीआई की याचिका को खारिज भी कर दिया। जहां सीबीआई ने मुखर्जी को मुख्य आरोपी के रूप में दर्ज किया है। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सुनवाई पूरी होने तक डॉक्यूमेंट्री-सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी।
बता दें, द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी- बरीड ट्रुथ (The Indrani Mukerjea Story: Buried Truth) डॉक्यूमेंट्री-सीरीज 25 साल की बोरा के लापता होने की स्टोरी बताती है। जिसका प्रीमियर 23 फरवरी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होने वाला था। हालांकि, CBI की याचिका खारिज होने के बाद इसका नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ‘बेंच ने इस सीरीज को देखा है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिससे मुकदमे या अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।’
बेंच ने पिछले सप्ताह मामले की सुनवाई करते हुए नेटफ्लिक्स को संबंधित सीबीआई अधिकारियों और वकीलों के लिए सीरीज की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, नेटफ्लिक्स ने इस दौरान कहा था कि वह 29 फरवरी तक सीरीज का प्रसारण नहीं करेगा।
गुरुवार को अतिरिक्त सालिसिटर जनरल देवांग व्यास ने सीबीआई की ओर से पेश होते हुए कहा कि यह सीरीज न्याय और निष्पक्ष सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बेंच ने कहा कि सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभियोजन या मुकदमे के खिलाफ जाता हो। हमने इसे हर तरह से देखने की कोशिश की, लेकिन हमें इसमें कुछ भी नहीं मिला।
घटना अप्रैल, 2012 की है। जब इंद्राणी और उसके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने एक कार में बोरा की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बोरा की हत्या का खुलासा 2015 में हुआ। जब राय की एक अन्य मामले में गिरफ्तारी हुई और उसने इसका खुलासा किया।
अगस्त, 2015 में इस मामले में इंद्राणी को गिरफ्तार किया गया। मई, 2022 में इंद्राणी को जमानत मिल गई। इस मामले में अन्य आरोपी राय, खन्ना और पीटर मुखर्जी भी जमानत पर हैं। CBI के अनुसार, ट्रायल कोर्ट के सामने 2 सीबीआई के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट के समक्ष अब तक 237 गवाहों में से 89 से पूछताछ की जा चुकी है।