Supreme Court on Revanth Reddy Remark: देश की सर्वोच्च अदालत ने बीआरएस नेता रेवंत रेड्डी को हाल ही में जमानत दे दी है, जिस तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बयान दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे बयान लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा करते हैं। कोर्ट ने रेवंत रेड्डी के बयान पर यह तक कह दिया कि क्या हम राजनीतिक दलों से बातचीत के बाद कोई आदेश देते हैं।
दरअसल, के.कविता को जमानत मिलने को लेकर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि इस बात पर संदेह है कि कविता को पांच महीने के भीतर जमानत कैसे मिल गई, जबकि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 15 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तक राहत नहीं मिली है।
क्या बोले थे CM रेड्डी?
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आरोपी लगाया था कि यह सच है कि बीआरएस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में BJP की जीत के लिए काम किया। ऐसी भी चर्चा है कि कविता को जमानत बीआरएस और भाजपा के बीच हुए समझौते के कारण मिली है। सुप्रीम कोर्ट को रेवंत रेड्डी की यही बात रास नहीं है, जिसको लेकर कोर्ट ने सीएम रेड्डी को फटकारा है।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
देश की सर्वोच्च अदालत की तीन सदस्यीय अध्यक्षता वाली बेंच के जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि क्या आपने अख़बार में पढ़ा है कि उन्होंने क्या कहा? बस वही पढ़ें जो उन्होंने कहा है। एक ज़िम्मेदार मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया यह किस तरह का बयान है। इससे लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। क्या यह एक ऐसा बयान है जो एक मुख्यमंत्री को देना चाहिए? एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह से कैसे बोल रहे हैं?
आलोचनाओं से परेशानी नहीं- SC
इस मामले में सीएम रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से कोर्ट ने कहा है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में अदालत क्यों घसीटना चाहिए? क्या हम राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद आदेश पारित करते हैं? हमें राजनेताओं से या किसी के द्वारा हमारे आदेशों की आलोचना करने से कोई परेशानी नहीं है। हम अपने विवेक और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि हम विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है। क्या हम राजनीतिक विचारों पर आदेश पारित करते हैं?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में हाल ही में जमानत दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 15 महीनों के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी थी। हालांकि अभी भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही हैं।