Nupur Sharma: पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने की।
बता दें कि अदालत में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई थी। इसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा, “देखने में यह सरल लगता है, लेकिन इसके दूरगामी और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अदालत को निर्देश जारी करते समय हमेशा चौकस रहना चाहिए। हम आपको याचिका को वापस लेने का सुझाव देते हैं।”
मालूम हो कि एडवोकेट चांद कुरैशी के जरिए एडवोकेट अबु सोहैल ने एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने नूपुर शर्मा मामले में ‘स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच’ की मांग की थी। खास बात है कि एपेक्स कोर्ट ने पहले ही मामले में दर्ज सभी FIRs को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने के बात कही थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2022 को टाइम्स नाउ चैनल पर प्रसारित हुए एक डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर देश के विभिन्न जगहों पर नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज हुई सभी एफआईआऱ को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि इस मामले में नूपुर शर्मा के खिलाफ आगे भी जो केस दर्ज होंगे उन सभी पर यह निर्देश लागू होगा। कोर्ट ने नूपुर शर्मा को जांच पूरी होने तक अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया है।
क्या है मामला:
दरअसल एक टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था। जिसपर देश में मुस्लिम संगठनों में आक्रोश देखा गया था। उनके बयान को लेकर मुस्लिम संगठनों ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं, देश के कई राज्यों से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।