Supreme Court Agrees to Reconsider: देश की शीर्ष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रमुख प्रावधानों को बरकरार रखते हुए अपने फैसले की समीक्षा के लिए खुली अदालत में गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों को बरकरार रखने वाले अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करने पर कोर्ट ने सहमति जताई। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। 27 जुलाई के पीएमएलए के फ़ैसले के दो पहलुओं – ईसीआईआर की एक प्रति प्रदान नहीं करना, और दोष सिद्ध होने तक निर्दोष होने की अवधारणा को नकारना – पर पुनर्विचार करने पर कोर्ट ने सहमति व्यक्त की।
इस मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई अन्य नेताओं ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को नोटिस जारी किया है। इसमें जस्टिस खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ द्वारा जुलाई 2022 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के फ़ैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी।
याचिका में प्रवर्तन निदेशालय की जिन शक्तियों के बारे में पुनर्विचार करने की मांग की गई है, उनमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को दी गई गिरफ्तारी, कुर्की व तलाशी और जब्ती की शक्ति शामिल है। कांग्रेस नेता ने इन प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई है।
जांच में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात याचिका में उठाई गई
याचिकाओं में कहा गया था कि किसी भी जांच को शुरू करने, गवाह या अभियुक्तों को समन करने, बयानों को दर्ज करने, संपत्तियों को कुर्क करना आदि आजादी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कांग्रेस नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं।
इस मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, “समीक्षा के लिए रिकॉर्ड में साफ़-साफ़ गड़बड़ी होनी चाहिए। और यह एकमात्र अधिनियम नहीं है, बल्कि यह भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार है।”
‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को कायम रखने वाले फ़ैसले के दो पहलुओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अंतरिम सुरक्षा देने के अपने आदेश को भी चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।
