Renukaswamy Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता दर्शन को जमानत देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लगता है हाईकोर्ट ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी फाइनल सुनवाई 22 जुलाई को करेगा।

टाइम्स ऑप इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने दर्शन मामले में ये सुनवाई कर्नाटक सरकार की याचिका के आधार पर की है। कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए थे।

पीटीआई ने पीठ के हवाले से कहा कि ईमानदारी से कहूं तो, हम हाई कोर्ट द्वारा अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं।

पीठ ने आगे कहा कि हम आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपके मुवक्किल ज़मानत पर हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने किस तरह आदेश सुनाया।

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पिछले साल दिसंबर में हाई कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी नंबर 2 के रूप में सूचीबद्ध दर्शन तोगुदीप श्रीनिवास को जमानत दे दी थी। सह-आरोपी पवित्रा गौड़ा (आरोपी नंबर 1), नागराजू, अनु कुमार, लक्ष्मण, जगदीश उर्फ ​​जग्गा और आर प्रदूश राव को भी जमानत दी गई।

बता दें, चित्रदुर्ग के एक मेडिकल शॉप कर्मचारी रेणुकास्वामी का 8 जून को बेंगलुरु के आरआर नगर पुलिस सीमा के अंतर्गत पट्टनगेरे में एक शेड में कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कपल की याचिका खारिज कर दी है। पढ़ें…पूरी खबर।