आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने तेजस्वी यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बिहार सरकार द्वारा बंगला खाली कराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने तेजस्वी यादव पर इसके साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अब आरजेडी नेता को बंगले के साथ-साथ 50 हजार रुपये भी देने होंगे।बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव को तब बंगला मुहैया कराया गया था, जब वह प्रदेश के उपमुख्यमंत्री थे।

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव को उप-मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पटना के पांच देशरत्न मार्ग पर स्थिति सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया। लेकिन, तेजस्वी बंगला खाली करने पर राजी नहीं थे और यह मामला पटना हाईकोर्ट जा पहुंचा। हालांकि, हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी। जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार के फैसले को सही माना और तेजस्वी पर जुर्माना भी ठोक दिया।