दिल्ली और पंजाब के सत्ताधारी दल यानी आम आदमी पार्टी को आज सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर की जमीन से जुड़े एक केस में बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने यह माना है कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर बना है। इसके चलते कोर्ट ने इस जमीन को खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए कोर्ट ने पार्टी को अपने दफ्तर को शिफ्ट करने को लेकर 15 जून तक का समय दिया है।

बता दें कि इस जमीन को जिला न्यायपालिका के विस्तार के मकसद से दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस जमीन पर आम आदमी पार्टी पर कब्जा करके वहा अपना पार्टी दफ्तर बना लिया था।

इस मुद्दे पर पहले मुख्य जस्टिस ने कहा था कि कोई भी कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता है। आखिर कैसे कोई राजनीतिक दल जमीन पर कब्जा कर सकता है, जमीन निश्चित तौर पर कोर्ट को ही वापस दी जानी चाहिए।

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15 जून तक की दी मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए कहा कि देश में इस वक्त चुनाव का माहौल है इसलिए पार्टी एक्स्ट्रा मोहलत दी जा रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी 15 जून तक ऑफिस को पूरी तरह खाली कर दे और उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। कोर्ट ने कहा कि शिफ्टिंग के लिए पार्टी विकास कार्यालय से संपर्क करे। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मुद्दे पर कहा कि विकास कार्यालय चार हफ्ते के अंदर इसका फैसला दे।

बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह केस कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठतम वकील अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे थे, उन्होंने आप के बचाव में कई दलीलें दीं थीं जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया