बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है। परमबीर सिंह की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अदालत ने 15 दिनों के अंदर सीबीआई को जांच शुरु करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि सीबीआई इस मामले को देखे और तय करें कि एफआईआर होनी चाहिए या नहीं?

बताते चलें कि मुंबई पुलिस आयुक्त पद से तबादले के बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य दिया था। परमबीर सिंह की तरफ से लगाए गए आरोप के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गयी थी। विपक्षी दलों की तरफ से अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग की जाने लगी थी।

कोर्ट ने परमबीर सिंह को लगायी थी फटकार: इससे पहले कोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार लगाई थी। अदालत ने उनसे कहा था कि आप एक जैसा एक सीनियर पुलिस अफसर भी तय कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं कर रहा है? अदालत ने कहा था कि जबतक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं होती है तबतक सीबीआई जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है?

अदालत ने परमबीर से पूछा था कि आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवायी? अगर शिकायत नहीं दर्ज होती तो मजिस्ट्रेट के पास जाते आप हाई कोर्ट को मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं बदल सकते हैं।अदालत की तरफ से परमबीर सिंह से ये भी पूछा गया था कि जब गलत काम करने के लिए उनसे कहा गया था तो उन्होंने गृहमंत्री के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की थी।

बताते चलें कि एंटीलिया केस में जांच के दौरान मुंबई पुलिस में कार्यरत सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद एक के बाद एक मामले सामने आने लगे थे।