Supreme Court: शंभू बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर हरियाणा-पंजाब बॉर्डर के आदेश के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि इस मामले में एक स्वतंत्र कमेटी बने जिसमें राज्य सरकार के लोग और कृषि एक्सपर्ट हो। पंजाब और हरियाणा कोर्ट को नाम सुझाए जो इस कमिटी के सदस्य हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में दोनों सरकार से नाम मांगे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने को कहा।

हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शंभू बॉर्डर अभी खुलेगा या नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। आज जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस उज्जल भुइयां की कोर्ट में सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट से आज गुहार लगाई जाएगी कि नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे कभी जाम न हो इसके लिए राज्य सरकारों व हाई कोर्ट्स को दिशा निर्देश जारी करने की बात कहेंगे ताकि लॉ एंड आर्डर की स्थिति ठीक करने के नाम पर नेशनल हाइवे गैर कानूनी ढंग से बंद न किया जा सके।

संविधान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त गाइड लाइन जारी हो। किसान आंदोलन से जुड़े मामले मे शंभू बार्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल की गई है।

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में शंभू बार्डर के बैरिकेड खोलने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश से कानून- व्यवस्था का हवाला देकर इस फैसले पर रोक की मांग करते हुए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर हरियाणा सरकार का कहना है कि क़ानून व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने के मद्देनजर उसने रास्ता बंद रखा हुआ है।