कर्नाटक के मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में मिल रहे आरक्षण को खत्म करने के मामले में सॉलीसिटर जनरल ने एक और तारीख देने के लिए दरखास्त की तो सुप्रीम कोर्ट का पारा चढ़ गया। जजों ने कहा कि हम तारीख तो दे देते हैं। लेकिन पहले आप लिखित में दो कि आरक्षण को खत्म करने वाला बोम्मई सरकार का फैसला अगली सुनवाई तक लंबित रहेगा। तुषार मेहता ने कहा कि वो आदेश पहले ही रोक दिया गया है। जजों ने कहा कि नहीं आप लिखित आश्वासन दो। हम उसे कोर्ट के रिकार्ड में लगाएंगे। मेहता ने जब कोर्ट के कहे मुताबिक किया तो उन्हें अगली तारीख मिली।

बोम्मई सरकार ने खत्म किया था मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में मिल रहा चार फीसदी आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरथ्ना की बेंच इस मामले में उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें बीजेपी की बोम्मई सरकार ने ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को मिल रहे चार फीसदी आरक्षण को खत्म कर दिया था। इससे पहले अप्रैल में मामले की सुनवाई हुई थी। तब तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया था कि सरकार के नए आदेश के मुताबिक कर्नाटक में कोई भी दाखिला और नियुक्ति नहीं होगी। मामले की सुनवाई आज फिर से होनी थी। लेकिन तुषार मेहता बोले कि उन्हें संवैधानिक बेंच के सामने पेश होना है। लिहाजा एक और तारीख दी जाए।

दुष्यंत दवे ने जताया तीखा विरोध, बोले- एक बार सुनवाई और टली तो शुरू हो जाएंगी छुट्टियां

हालांकि मेहता का ये रवैया दूसरे पक्ष की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे को रास नहीं आया। तल्ख लहजे में उनका कहना था कि कर्नाटक में चुनाव होने हैं। ये मामले की सुनवाई चुनाव तक टालना चाहते हैं। ये अब तक चार बार सुनवाई को टलवा चुके हैं। ये बार बार इसी काम के लिए कोर्ट में आते हैं। दवे का कहना था कि एक बार मामले की सुनवाई और टली तो गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। मामला मुस्लिम समुदाय के लोगों के हित से जुड़ा है। उन्हें मिल रहा आरक्षण सरकार ने खत्म कर दिया है। मेहता का कहना था कि उन्होंने चार नहीं दो तारीख ली हैं।

दुष्यंत दवे का कहना था कि मुस्लिमों को मिल रहा आरक्षण पहले ही जीरो पर आ गया है। मेहता को कहना चाहिए था कि 2002 के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुस्लिमों को मिलने वाला आरक्षण जारी रहेगा तो अलग बात थी। वो तो ये बोल रहे हैं कि सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम उनके वायदे को रिकार्ड पर ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्लिमों को आरक्षण के मामले में अगली तारीख यानि 9 मई तक पुराना आदेश जारी रहेगा।

ध्यान रहे कि कर्नाटक के मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में चार फीसदी का आरक्षण मिलता था। लेकिन बोम्मई सरकार ने इस पर कैंची चला दी। सरकार ने ये आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले को आधार बनाकर जारी किया था।